वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
उक्त पदों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024 – 25 से लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा में शामिल पदों को छोड़कर, विभागो में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले अन्य पदो पर भर्ती शुरू करने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक होगी।
उक्त के अलावा शेष निर्देश यथावत प्रभावशील रहेंगे।
नोट :– इसी प्रकार की जानकारी हर रोज पाने के लिए अभी जुड़िए हमारे WhatsApp ग्रुप से 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇